महाराष्ट्र में दुकान खोलना अब हो सकता है आसान।



दुकान खोलने के लिए सबसे पहले लगने वाला शॉप ऐंड इस्टैबलिशमेंट (गुमाश्ता) लाइसेंस पर महाराष्ट्र सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए नियम के मुताबिक जिन दुकानों में १० से कम कर्मचारी काम करते हैं उन्हे गुमाशता लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होगा। गुमाशता लाइसेंस को हर साल १६ दिसंबर के पहले नवीनीकरण कराना अनिवार्य होता है। ऐसा न करने पर दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है।

महाराष्ट्र में कारोबार करना आसान हो, इसके लिए कई लाइसेंसों को रद्द करने या फिर उसमें बदलाव की मांग कारोबारी संगठनों की तरफ से लगातार की जाती रही है। कारोबारियों के सुझावों को मानते हुए महाराष्ट्र सरकार ने दुकान खोलने के लिए गुमाश्ता लाइसेंस के नियमों में ढील देने की घोषणा की है। इसके मुताबिक जिन दुकानों में १० से कम लोग काम करते हैं उन्हे गुमाशता लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से यह अधिसूचना जारी नहीं की गई है। फेडरेशन अॉफ एसोसिएशन अॉफ महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष जितेन्द्र शाह ने बताया है कि संगठन के अध्यक्ष विनेश मेहता को महाराष्ट्र के श्रम मंत्री शंभाजी पाटिल निलंगेकर ने फोन पर इसकी जानकारी दी है।



गुमाशता नियमों में बदलाव के साथ कारोबारी संगठनों ने अपनी दुसरी और सबसे बडी मांग की मुहिम तेज करने के संकेत दिए हैं। कारोबारी संगठन एक राज्य एक लाइसेंस व्यवस्था के पक्ष में है। शाह कहते हैं कि सरकार दुकान खोलते वक्त ही पूरी लाइसेंस फीस एक साथ ले, इससे सरकार के राजस्व का भी नुकसान नहीं होगा और राज्य में कारोबार करना आसान होगा।
गोल्ड ज्वैलरी शॉप कैसे खोलै

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